कंझावला मामला: अदालत ने आरोपी दीपक की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली एक सत्र अदालत को शुक्रवार को बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लागू की है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने अभियोजन पक्ष के यह कहने के बाद इस मामले में एक आरोपी दीपक खन्ना की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है.

गौरतलब है कि कंझावला में एक जनवरी की तड़के अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और युवती को लगभग 12 किलोमीटर घसीटती हुई ले गई. घटना में युवती की मौत हो गई थी. सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लागू की गई है.

अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामला जांच के एक महत्वपूर्ण चरण में है. खन्ना के वकील ने यह दलील देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया कि आरोपी कार में मौजूद नहीं था और अपने घर पर था. पुलिस ने दो जनवरी को मामले में दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. एक अन्य आरोपी अंकुश ने छह जनवरी को आत्मसमर्पण किया था और उसे अगले दिन जमानत मिल गई थी.

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