मानहानि मामला : राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट 29 अप्रैल को करेगा सुनवाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अपील पर गुजरात हाईकोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें ‘‘मोदी उपनाम'' वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है. इस अपील पर हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश सुनवाई करेंगे.

हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत पी. 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे.

इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील पीएस चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था. हालांकि, न्यायमूर्ति गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था.

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.

सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी. गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं.

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