लक्षद्वीप से NCP सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता दूसरी बार हुई रद्द, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

एनसीपी नेता और लक्षद्वीप (Lakshadweep) के सांसद मोहम्मद फैजल (Mohammad Faizal)को बड़ा झटका लगा है. उन्हें दूसरी बार अयोग्य करार दिया गया है और लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सांसद फैजल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को नोटिफिकेशन (Lok Sabha Secretariat) जारी कर मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित कर दिया. इसी मामले में उनकी सदस्यता पहले भी जा चुकी है. मोहम्मद फैजल को इससे पहले 25 जनवरी को अयोग्य करार दिया गया था. 

कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने फैजल और तीन अन्य व्यक्तियों को पी सलीह नाम के व्यक्ति की हत्या के प्रयास में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इन सभी दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा दी थी. हालांकि, केरल हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने के बाद 29 मार्च को फैजल की सदस्यता वापस बहाल कर दी थी. इसके बाद अगस्त, 2023 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था.

लोकसभा के सचिवालय की ओर से जारी किए गए एक बुलेटिन के मुताबिक, केरल हाईकोर्ट के 3 अक्टूबर 2023 के आदेश के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल पी पी को उनकी सजा की तारीख, यानी 11 जनवरी, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है. 

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